गाजियाबाद। जिले की पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी ने अपनी बेटी के मंगेतर और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कविनगर थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
शादी से पहले तोड़ा रिश्ता, गंभीर आरोप
महिला पुलिसकर्मी के मुताबिक, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता बागपत जिले के गांव खेड़ा हटाना इस्लामपुर बड़ौत निवासी दीपक कुमार के साथ तय किया था, जो वर्तमान में बरेली के इज्जतनगर थाने में डायल 112 सेवा में सिपाही के रूप में तैनात है। 2 फरवरी को रिंग सेरेमनी और गोदभराई की रस्म पूरी की गई थी, जिसमें करीब 5.50 लाख रुपये नकद, गहने और एक लाख रुपये दान स्वरूप दिए गए थे। शादी की तारीख पहले 18 अप्रैल और बाद में 30 अप्रैल तय की गई।
पीड़िता का आरोप है कि दीपक ने शादी से कुछ समय पहले फोन कर 25 लाख रुपये नकद और एक कार की मांग की। परिजनों द्वारा समझाने के प्रयासों के बावजूद, उसने शादी से इंकार कर दिया। इस दौरान शादी की तैयारियों पर लाखों रुपये खर्च किए जा चुके थे।
दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज
पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कविनगर थाना पुलिस ने दीपक कुमार सहित ओमप्रकाश, अजय कुमार, ऊषा और सुमित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसपी कविनगर स्वतंत्र कुमार सिंह के अनुसार, आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), धारा 352 (शांति भंग करने का प्रयास) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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