गाजियाबाद और यूपी के अन्य जिलों में शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लागू करते हुए बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब बीयर और विदेशी शराब की बिक्री एक ही दुकान से होगी। इस बदलाव के कारण जिले की 132 बीयर की दुकानों पर एक अप्रैल 2025 से ताला लग जाएगा।
क्या है नई आबकारी नीति?
- बीयर और विदेशी शराब की एकीकृत बिक्री – अब अलग-अलग दुकानों की बजाय बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान में बेची जाएगी।
- लाइसेंस की सीमा – कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों के ही लाइसेंस ले सकेगा। पहले एक व्यक्ति एक जिले में कई लाइसेंस ले सकता था।
- ई-लॉटरी से आवंटन – नई दुकानों के लाइसेंस ई-लॉटरी प्रणाली से आवंटित किए जाएंगे।
- मॉडल शॉप का विकल्प – 400 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा, जहां ग्राहकों को शराब परोसने की अनुमति होगी।
गाजियाबाद में शराब की दुकानें और बदलाव
- वर्तमान में जिले में कुल 268 विदेशी शराब और बीयर की दुकानें हैं, जिनमें 132 बीयर और 136 विदेशी शराब की दुकानें शामिल हैं।
- नई नीति के तहत बीयर और विदेशी शराब की दुकानें मिलाकर 179 कंपोजिट दुकानें खोली जाएंगी।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद 132 बीयर की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
लाइसेंस आवेदन और लॉटरी प्रक्रिया
- 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।
- कोई भी व्यक्ति यूपी में अधिकतम दो दुकानों के लिए ही आवेदन कर सकेगा।
- लॉटरी प्रक्रिया 3 या 4 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसमें नए लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे।
गाजियाबाद में मौजूदा शराब लाइसेंसों की संख्या
- विदेशी शराब – 136
- बीयर शॉप – 132
- देशी शराब – 214
- मॉडल शॉप – 43
- भांग की दुकान – 14
- प्रीमियम शॉप – 03
नए नियमों का असर
इस नीति से शराब व्यवसायियों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें कम लाइसेंस मिलेंगे। साथ ही, बीयर की अलग दुकानें बंद होने से उपभोक्ताओं को एक ही जगह पर दोनों विकल्प मिल जाएंगे। दूसरी ओर, मॉडल शॉप की संख्या बढ़ने से शराब परोसने वाली दुकानों का विस्तार होगा।
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