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बुधवार, 29 जनवरी 2025

गाजियाबाद पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार: वसीम पर की गई ‘गुंडा’ कार्रवाई को किया निरस्त

 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए वसीम के खिलाफ की गई ‘गुंडा’ कार्रवाई को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही में गंभीर खामियां पाई और तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे अवैध करार दिया।


पुलिस की कार्रवाई पर सवाल


गाजियाबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत वसीम के खिलाफ निर्वासन (शहर से बाहर भेजने) का आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को ‘गुंडा’ करार देने के लिए ठोस और स्पष्ट कारण होने चाहिए, जिन्हें बाद में स्पष्टीकरण देकर नहीं जोड़ा जा सकता।


कोर्ट की सख्त टिप्पणी


न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि पुलिस ने बिना पर्याप्त तर्क के निष्कर्ष निकाल लिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने केवल वसीम के आपराधिक इतिहास का हवाला दिया और बिना ठोस आधार के तय कर लिया कि उसकी गाजियाबाद में मौजूदगी समाज के लिए खतरा है।


निर्णय में प्रक्रियागत खामियां


अदालत ने पाया कि अपीलीय प्राधिकरण (जिसने पुलिस के आदेश को बरकरार रखा था) ने स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की कि क्या वसीम सच में ‘गुंडा’ की कानूनी परिभाषा में फिट बैठता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वसीम को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में कानून के मुताबिक आरोपों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।


इसके अलावा, 2021 के बाद वसीम पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, जिससे यह साबित होता है कि उसे आदतन अपराधी बताने का दावा भी कमजोर था। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को निरस्त कर दिया और गाजियाबाद पुलिस को फटकार लगाई।


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