दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में शराब की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली सीमा से सटे 100 मीटर की परिधि में स्थित सभी शराब की दुकानें 3 फरवरी शाम 6 बजे से लेकर 5 फरवरी को मतदान समाप्त होने तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत लिया गया है। प्रतिबंध के दौरान देसी और विदेशी शराब, बीयर, प्रीमियम शॉप, भांग की फुटकर दुकानें, थोक विक्रेता, मॉडल शॉप, बार और आर्मी कैंटीन भी बंद रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है।
गौरतलब है कि इस अवधि के लिए दुकानदारों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा, 5 फरवरी को मतगणना के दिन भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी विभाग के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है।
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