गाजियाबाद में धारा 163 लागू
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में 16 फरवरी तक धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति, मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शबे बारात जैसे त्योहारों और अन्य सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों, राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
क्या है धारा 163 और इसके तहत क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?
धारा 163 के लागू होने पर सार्वजनिक स्थलों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन करना प्रतिबंधित होता है। साथ ही, किसी जाति या समुदाय का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता, जिससे हिंसा या तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। किसी विवादास्पद व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जहां उसकी उपस्थिति से तनाव बढ़ सकता है।
प्रमुख प्रतिबंध:
1. जनसभा और रैली पर रोक: सक्षम अधिकारी या मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई सभा, रैली, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकता। हालांकि, विवाह और शवयात्रा इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
2. हथियार पर प्रतिबंध: कोई भी व्यक्ति चाकू, तलवार, छुरा, भाला, या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकता।
3. ईंधन की बिक्री: पेट्रोल पंप मालिक वाहन के अलावा अन्य किसी कंटेनर या बोतल में पेट्रोल-डीजल नहीं बेच सकते।
4. पहचान के बिना आवास प्रतिबंध: होटल, धर्मशाला या लॉज के मालिक किसी व्यक्ति को बिना वैध पहचान प्रमाण के कमरा नहीं देंगे।
इस आदेश का उद्देश्य त्योहारों और आयोजनों के दौरान जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
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