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सोमवार, 9 दिसंबर 2024

गाजियाबाद में 7 जनवरी तक धरना प्रदर्शन पर रोक: धारा 163 लागू

 



गाजियाबाद में 7 जनवरी 2025 तक पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी है, जो पहले धारा 144 के रूप में जानी जाती थी। इस नए कानून के तहत जिले में धरना-प्रदर्शन, बिना अनुमति जुलूस निकालने और रोड जाम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


नए साल के जश्न पर सख्त निगरानी


पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र ने बताया कि नए साल के दौरान भी यह आदेश लागू रहेगाबिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। होटल और रेस्तरां में पुलिस लगातार जांच करेगी, और सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज में गाने या म्यूजिक बजाने की अनुमति नहीं होगीछात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए साउंड सिस्टम के लिए तय मानक का पालन करना अनिवार्य होगा।


सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पाबंदियां


सार्वजनिक स्थलों पर ईंट या पत्थर जमा करने की अनुमति नहीं होगी।

राजकीय कार्यालयों के आसपास बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक है।

शराब का सेवन करने वालों पर पुलिस विशेष नजर रखेगी और लगातार कार्रवाई कर रही है।


पुलिस का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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