इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गंगानगर घाट पर महिलाओं का वीडियो बनाने के आरोपी महंत मुकेश गिरि को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें सख्त शर्तों का पालन करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत ने दिया। मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां महंत पर महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और धमकी देने का आरोप है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी महंत मुकेश गिरि को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत ने दिया है। महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह अपनी बेटी के साथ चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गई थी, तो उसने वहां सीसीटीवी कैमरा देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उसने महंत से सवाल किया, तो उसने उसे धमकी दी ¹।
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