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शुक्रवार, 28 जून 2024

एक जुलाई से बदलने जा रहा कानून, हत्या अब 302 नहीं 103 कहलाएगी

 

एक जुलाई से बदलने जा रहा कानून, हत्या अब 302 नहीं 103 कहलाएगी


गाजियाबाद। एक जुलाई 2024 से अपराधिक कानून बदल जाएगा। अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कार्रवाई नहीं होगी बल्कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 511 धाराएं थी लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में धाराओं का क्रम बदल जाएगा। एक जुलाई से हत्या की धारा 302 नहीं 103 कहलाएगी।


वहीं, सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी नए कानून के तहत अब इसमें 531 धाराएं होंगी। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। पुराना साक्ष्य अधिनियम में 167 प्रावधान थे लेकिन नए साक्ष्य अधिनियम में 169 प्रावधान हो गए हैं। अब डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता बढ़ा दी गई है।


केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक सचिन गुप्ता का कहना है कि नया आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू होने जा रहा है। नए कानून में कई बदलाव हुए हैं। इसके लिए पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी।



 नई धाराएं

महिला संबंधी अपराध

आईपीसी बीएनएस

354 74

354ए 75

354बी 76

354सी 77

354डी 78

509 79


चोरी संबंधी अपराध

आईपीसी बीएनएस

379 303(2)

411 317(2)

457 331(4)

380 305


लूट संबंधी अपराध

आईपीसी बीएनएस

392 309(4)

393 309(5)

394 309(6)


हत्या-आत्महत्या संबंधी अपराध

आईपीसी बीएनएस

302 103(1)

304(बी) 80(2)

306 108

307 109

304 105

308 110


धोखाधड़़ी संबंधी अपराध

आईपीसी बीएनएस

419 319(2)

420 318(4)

466 337

467 338

468 336(3)

471 340(2)

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