गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल अध्यक्ष पर लगा गुंडा एक्ट:48 घंटो में 3 नए मुकदमे दर्ज, विवादित बयान देने पर पुलिस ने कसा शिकंजा
गाजियाबाद पुलिस ने हिन्दू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। उनके खिलाफ थाना साहिबाबाद में गुंडा एक्ट का नया मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते दो दिन के अंदर उन पर ये तीसरा मुकदमा हुआ है।
दरअसल, पिंकी चौधरी पर पुलिस का शिकंजा कसने की शुरुआत 23 सितंबर को शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में नाले में गोवंश के अवशेष मिलने से हुई। अवशेष मिलने की सूचना पर पिंकी चौधरी अपने समर्थकों सहित पहुंचे थे। यहां वे फेसबुक लाइव पर आए और हिन्दुओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने इस मामले में 2 अक्टूबर को पिंकी चौधरी पर एफआईआर दर्ज की।
इसके बाद एक अक्टूबर को राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस द्वारा 'जय माता दी' स्टीकर लगे वाहन का चालान काटने पर हिन्दू रक्षा दल ने हंगामा किया और धरना दिया। यहां भी पिंकी चौधरी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता की, उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। इस मामले में हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने थाना नंदग्राम में भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया व 10-12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
अब तीन अक्टूबर को साहिबाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें पुराने चार मुकदमों का हवाला दिया है, जो अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। डीसीपी शुभम पटेल ने बताया, पिंकी चौधरी पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।
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