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अजय कुमार मिश्रा, पुलिस आयुक्त |
गुंडा एक्ट की सुनवाई करेंगे एडिशनल सीपी और गैंगस्टर की सुनवाई करेंगे सीपी
गाजियाबाद कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी से लेकर पुलिस आयुक्त सीपी तक के कार्यों का विवरण कर दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एडिशनल सीपी गुंडा एक्ट के मामलों में सुनवाई करेंगे जबकि पुलिस आयुक्त गैंगस्टर के तहत संपत्ति जब्ती करण के मामलों की सुनवाई करेंगे.
प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर को अधिसूचना जारी कर गाजियाबाद आगरा और प्रयागराज जनपद के सहायक पुलिस आयुक्त अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस उपायुक्त अप्पर पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा पुलिस आयुक्तों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की है. पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि गाजियाबाद कमिश्नरेट में उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा पुलिस उपायुक्तों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 से 143 और 145 से 148 की सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है जबकि एसीपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 से 124 के अंतर्गत सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है.
कल से संचालित होगी एडिशनल सीपी की कोर्ट
कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत जिले में 9 कोर्ट एसीपी तीन कोर्ट डीसीपी तथा 11 कोर्ट एडिशनल सीपी और सीपी की संचालित होनी है. अभी तक एसीपी कोतवाली लोनी साहिबाबाद और नंद ग्राम की कोर्ट संचालित हुई है. उनमें बाकी एसीपी की कोर्ट का कार्य भी चल रहा है इसके अलावा गुंडा अधिनियम के तहत सुनवाई करने के लिए पुलिस लाइन में एडिशनल सीपी की कोर्ट भी बनकर तैयार हो गई है पुलिस आयुक्त का कहना है कि 1 फरवरी से एडिशनल सीपी की कोर्ट शुरू हो जाएगी. सप्ताह के हर मंगलवार बुधवार और गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे से एडिशनल सीपी की कोर्ट में कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी.
कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई करेंगे अधिकारी
पुलिस आयुक्त: थाना स्तर से अधिकारियों का गैंग चार्ट तैयार होगा. एसीपी की रिपोर्ट के बाद डीसीपी इसे अप्रूवल देंगे इसके बाद गैंगस्टर कमेटी की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी. अंतिम मुहर के बाद थाने में केस गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा. इसके बाद पुलिस आयुक्त अपनी कोर्ट में गैंगस्टर की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही संपन्न करेंगे.
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