गाजियाबाद, सच्चा युग संवाददाता। लिंक रोड थाना क्षेत्र की सूर्य नगर पुलिस चौकी के पूर्व प्रभारी उपनिरीक्षक अंशुल कुमार पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर अंशुल कुमार के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात, मारपीट सहित पांच धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है।
पत्नी को तलाक देकर शादी करने का दिया झांसा
पीड़िता का आरोप है उनके एक मुकदमे में अंशुल कुमार जांच अधिकारी थे। जांच के दौरान वह उनके संपर्क में आईं। बहाने से वह उन्हें सुनसान स्थानों पर ले गया। पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करने का झांसा दिया। उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह गर्भवती हो गईं और गर्भपात कराया।
उन्होंने 5 जनवरी को महिला सेल में शिकायत की।13 अक्टूबर को वह उसके कवि नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर घर गईं। वहां उसने उनके साथ मारपीट की। मोबाइल तोड़ दिया।उन्होंने इसकी शिकायत दी। शनिवार को उसके खिलाफ लिंक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
पीड़िता का आरोप है कि दारोगा अंशुल कुमार उन्हें बड़े-बड़े होटलों में ले गया था। पुलिस होने के नाते वह उससे बहुत डर गई थीं। अंशुल कुमार शास्त्री नगर में रहता है। 13 अक्टूबर को जब उनके साथ मारपीट हुई थी तो वह कवि नगर थाना गई थीं। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी। वहां काफी देर तक हंगामा चला था।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी |
पुलिस ने मामले को लिंक रोड का बता दिया था। उसके बाद पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी. से शिकायत की थी। उनके आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है।
अंशुल कुमार बतौर प्रभारी सूर्य नगर पुलिस चौकी पर तैनात था। पीड़िता ने जनवरी में ही उसकी महिला सेल में शिकायत कर दी थी। बावजूद इसके अंशुल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चार माह बाद मई में वह चौकी से हटा था।
इस समय वह लाइन हाजिर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी ने आश्वासन देते हुए बताया उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। गर्भपात की धारा के तहत उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही निलंबित कर दिया जाएगा।
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