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गुरुवार, 3 जून 2021

गौतम गंभीर फाउंडेशन को ‘फैबीफ्लू’ दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया- ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली HC से कहा



 कोरोना महामारी में प्रतिबंधित दवाओं की जमाखोरी और बड़ी मात्रा में उनके वितरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ड्रग कंट्रोलर के एक्शन पर कई सवाल उठाए. वहीं दूसरी तरफ ड्रग कंट्रोलर ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से प्रतिबंधित फेबी फ्लू दवा देने और उसकी जमाखोरी का दोषी पाया गया है.

ड्रग कंट्रोलर की तरफ से वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्हें कोरोना काल में अनधिकृत तरह से दवाओं की जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया है. ड्रग कंट्रोलर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 2349 स्ट्रिप्स फेबि फ्लू गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा खरीदा गया.

हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से कहा कि आपने दवाओं की जमाखोरी के लिए कुछ डीलर्स और लाइसेंसी होल्डर्स लोगों को तो नोटिस जारी किया है लेकिन अभी तक गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ल लिया गया. इस पर ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट से कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि नियम का उल्लंघन करने और इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं की जमाखोरी के आरोप में गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी.

ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट को बताया कि फाउंडेशन से इतनी बड़ी मात्रा में मिली दवाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर यह दवाएं आई कहां से, इन्हें कहां से खरीदा गया और क्या इनके लिए लाइसेंस अथॉरिटी से इजाजत ली गई थी या नहीं और फाउंडेशन को नोटिस जारी की जा चुकी है.



मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट से हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि हमारी मंशा है कि हम उन पर कार्रवाई करें जिन्होंने कोविड-19 की महामारी में ऑक्सीजन और दवाइयों का बड़ा स्टॉक अपने पास रखा था. कोर्ट 29 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा

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