दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। गजट अधिसूचना में प्रकाशित दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के दरवाजे पर शराब पहुंचाने की अनुमति होगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि लाइसेंसधारी केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
“मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी के लिए फॉर्म एल-13 में लाइसेंस। लाइसेंसधारी केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी, ”अधिसूचना में कहा गया है।
नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने का निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के तालाबंदी के बाद अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू करने के एक दिन बाद आया है। शराब निर्माताओं ने पहले शहर सरकार से मादक पेय पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए कहा था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें