दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेता-पर्यावरणविद् जूही चावला द्वारा दायर मुकदमे को शुक्रवार को खारिज कर दिया और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने कहा कि चावला और दो अन्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा दोषपूर्ण, गैर-रखरखाव योग्य था, और इसमें असत्यापित और कष्टप्रद दावे भी शामिल थे।
उच्च न्यायालय ने भी चावला द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वर्चुअल सुनवाई का लिंक साझा करने पर असंतोष व्यक्त किया। चावला के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अज्ञात लोगों ने बार-बार उन फिल्मों के बॉलीवुड गाने गाकर परेशान किया जिनमें उन्होंने अभिनय किया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस को इन व्यक्तियों की पहचान करने और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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