जिले के होटल और रेस्टोरेंट अब दस जून से खुलेंगे। 11 जून से मॉल्स खोले जाएंगे। हालांकि मंदिर और कार्यालय सोमवार से ही खुलेंगे । अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक खुलेंगी। रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल के संचालकों धर्मगुरुओंं और व्यापारियों के साथ बैठक के बाद डीएम ने यह जानकारी दी।
डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गईं गाइडलाइनों के मुताबिक ही होटल, रेस्टारेंट, मॉल और धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को खोला जाएगा। धार्मिक स्थल सोमवार से खुलेंगे। शारीरिक दूरी अपनाते हुए कोई उसी को प्रवेश मिलेगा जो मास्क लगाकर पहुंचेगा। जनपद में माल्स, होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए किए गए हैं।
डीएम ने कहा कि जो मॉल होटल एवं बाजार अपने यहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का आगे बढ़कर अक्षरश से पालन सुनिश्चित करेंगे उन्हें जिला प्रशासन की ओर से कोरोना नियंत्रण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी माल्स एवं होटल विगत 2 माह से बंद पड़े हुए हैं उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल के रूप आरंभ करने के लिए सबकी सहमति के आधार पर माल की तैयारी के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया।
जनपद के सभी मॉल कोविड-19 को लेकर 3 दिनों में अपनी तैयारी सुनिश्चित करते हुए 11 जून से खोलने की शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार सभी होटल 2 दिनों के भीतर कोविड-19 प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हुए 10 जून से प्रारंभ होंगे। बैठक में सभी प्रतिनिधियों उन्हें आश्वस्त किया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रोटोकाल का अक्षर से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद में मॉल खुलने पर वहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मनोरंजन कर अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। डीएम ने सभी नोडल अधिकारी को अपने अपने व्हाट्सप ऐप ग्रुप भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें सभी प्रकार की फीडबैक आसानी के साथ प्राप्त हो सके। बैठक में अपर जिला अधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष कुमार वैश्य, पुलिस अधीक्षक नगर, संस्थानों के प्रतिनिधि गण तथा धर्म गुरुओं ने भाग लिया।
रोस्टर के तहत ही खुलेंगी दुकानें
जनपद में फल, सब्जी, दूध डेरी, मिष्ठान भंडार एवं ग्रोसरी की दुकानें भी अब सुबह नौ बजे से शाम को नौ बजे तक खुलेंगी। डीएम अजय शंकर पांडेय ने रविवार को पूर्ववत आदेश में कुछ संशोधन करते हुए सभी प्रकार की दुकानों व व्यपारिक संस्थानों को सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही बाजारों को खोलने के दिवस रोस्टर के तहत ही रहेंगे। बता दें कि दुकानों को अभी शाम को चार बजे तक ही खोलने की अनुमति थी। व्यापारी संगठन रात को नौ बजे तक दुकानों को खोले जाने की प्रशासन से मांग कर रहे थे।
धार्मिक स्थल और दफ्तर आज से खुलेंगे
जिले के सभी धार्मिक स्थल सोमवार से खुलेंगे। साथ ही सभी कार्यालयों को भी सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी गई है। दोनों ही जगहों पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का अनुपालन जरूरी होगा। डीएम अजय शंकर पांडेय की ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी निर्देश दिए है कि शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों को खोले जाने से पहले सैनिटाइज कराया जाना जरूरी होगा। कम से कम छह फुट की दूरी पर ही लोग लाइन में लगेंगे।
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