नई दिल्ली: पेंशन लेने के लिए जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना होता है. इसे जीवन प्रमाण पत्र कहा जाता है. EPFO ने देशभर में पेंशन पाने वाले 65 लाख लोगों को राहत दी है.
अब पेंशन लेने वाले अपने घर के पास कॉमन सर्विस सेंटर पर ही अपना जीवन प्रमाण बना सकते हैं.
देश भर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं. EPFO ने इनके साथ टाईअप किया है. कॉमन सर्विस सेंटर पर उनके दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिए जाएंगे.
हालांकि EPFO के रीजनल सेंटर में भी जाकर जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, देशभर में 125 रीजनल सेंटर है, वही 117 जिले हैं जहां पर जिला स्तर के इपीएफओ ऑफिस है, वहां भी यह काम हो सकता है. इसके अलावा जिस बैंक से पेंशन मिलती है वहां भी यह काम किया जा सकता है.
जीवन प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा, पेंशन लेने वाले कर्मचारी साल में कभी भी ये प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं इससे पहले यह नियम था कि नवंबर में सभी को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है. हालांकि जिन लोगों को पुराना प्रमाण पत्र जमा कराना है उनके लिए अंतिम तारीख नवंबर महीने तक ही रहेगी.
EPFO श्रम मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखने वाली संस्था है.
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