नई दिल्ली: यूपी के उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में दोषी ठहराये गये बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर आज बहस होगी. सुनवाई दोपहर 12.30 बजे होगी. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराया. जिला जज धर्मेश शर्मा ने हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
सेंगर को आईपीसी के तहत रेप और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है. जिन धाराओं के तहत कुलदीप सिंह सिंगर को दोषी करार दिया गया है उसमें कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.
मामले में दर्ज हैं पांच एफआईआर
सेंगर ने 2017 में एक युवती का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था. उस समय युवती नाबालिग थी. उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था.
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