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शनिवार, 19 अक्टूबर 2019

उत्तराखंड: 7 साल की मासूम से रेप और हत्या के अभियुक्त को फांसी की सजा


  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनाई सजा

  • 28 नवंबर 2014 की है घटना


सात साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ मुख्य आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. घटना 2014 में पिथौरागढ़ की है.



जानकारी के अनुसार दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में पुलिस ने 28 नवम्बर 2014 को बिहार के निवासी डंपर चालक अख्तर अली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था. उसके सहयोगी दो अन्य आरोपियों प्रेमपाल और जूनियर मसीह को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. आरोपियों के खिलाफ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चला.


सुनवाई के बाद जज प्रीतू शर्मा ने चालीस गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के आधार पर मुख्य आरोपी अख्तर अली को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और दूसरे आरोपी प्रेमपाल को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा तीसरे आरोपी को आरोपमुक्त कर रिहा कर दिया था.


इस फैसले के खिलाफ मुख्य आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आज हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर मोहर लगाते हुए मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.


क्या है पूरा मामला


घटना 2014 की है. नवंबर 2014 में परिजनों के साथ एक शादी समारोह में गई मासूम की हल्द्वानी में रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. शादी समारोह से उसे टॉफी देने के बहाने बुलाकर अगवा कर पास के जंगल में रेप के बाद हत्या की गई थी. उसका शव छह दिन बाद समारोह स्थल से 500 मीटर दूर गौला नदी के किनारे बरामद हुआ था. बच्ची का एक पांव टूटने के साथ ही उसके शरीर मे नाखून और खरोंच के निशान मिले थे. इस घटना के बाद पिथौरागढ़ से हल्द्वानी तक, कई दिन बाजार बंद रहे और उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए.


विधानसभा में भी उठा था मामला


प्रदेश के इस बहुचर्चित कांड की गूंज विधानभा में भी सुनाई दी थी. विपक्ष ने नियम 310 के तहत मामले में चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया था. लोगों भी इस जघन्य कांड के दोषियों को सजा-ए-मौत देने की मांग कर रहे थे.


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