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रविवार, 1 सितंबर 2019

रेल टिकट होगा महंगा-ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

आज से देश में 9 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. ये सभी बदलाव आम आदमी से सीधे जुड़े हुए हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नियमों में ऐसे कौन-कौन से परिवर्तन हैं जो आज से लागू होने जा रहे हैं. ये बदलाव ट्रैफिक नियम से लेकर बैंक और बीमा में होने वाले हैं. आईआरसीटीसी से टिकट कटाना जहां महंगा होने वाला है वहीं, बैंक से कैश निकासी भी जेब पर भारी पड़ सकती है.


 

 


 




    1. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी अब लोगों को काफी भारी पड़ेगा. बता दें कि आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है जिसमें ट्रैफिक रुल्स के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा. बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर 500 से 1500 रुपये और बाइक पर तीन लोगों के सवारी करने पर 500 रुपये देने होंगे. वहीं, बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर अब 5000 रुपए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं रहने पर अब 500 रुपये का चालान भरना होगा.



 




    1. आईआरसीटीसी आज से ई-टिकटों पर सर्विस चार्ज भी लागू करेगा जिससे ई-टिकट खरीदना अब महंगा हो जाएगा. आईआरसीटीसी की तरफ से अब गैर वातानुकूलित श्रेणी की ई-टिकट पर 15 रुपये और वातानुकूलित श्रेणी की सभी ई-टिकट पर 30 रुपये का सर्विस चार्ज लगेगा.



 




    1. शॉपिंग पर भी बैंक की अब पैनी नजर रहेगी. अभी तक बैंक सिर्फ 50 हजार से ऊपर के ट्रांजेक्शन का ही रिपोर्ट तैयार करती थी, लेकिन अब ये नियम बदल जाएंगे. आज से बैंक छोटे ट्रांजेक्शन को भी रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न की जांच कर सके.



 




    1. इसके साथ ही बता दें कि आज से वाहनों के लिये भूकंप, बाढ़ से होने वाले नुकसान का बीमा अलग से होगा. साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिये अलग से बीमा कवर उपलब्ध करायेंगी.






    1. अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उन्हें नया पैन नंबर आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाएगा.



 




    1. 50 लाख से ऊपर का भुगतान करने के लिए अब आपको पांच फीसदी टीडीएस देना होगा.



 




    1. भारी मात्रा में नकद निकासी लोगों को महंगा साबित हो सकती है. बता दें कि नए नियम के मुताबिक आज से एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस देना होगा.



 




    1. भारतीय स्टेट बैंक निर्यात लेनदेन संबंधी सेवा शुल्क में भी बदलाव करने जा रहा है. बैंक ने बयान में कहा कि एक सितंबर से निर्यात लेनदेन से जुड़ी सेवाओं के शुल्क को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा. यह दो प्रमुख श्रेणी निर्यात के लिए कर्ज लेने वाले ग्राहक और निर्यात से इतर दूसरे कारोबार के लिये कर्ज लेने वाले ग्राहक की है.



 



  1. इसके साथ ही घर खरीदने वालों को जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी. पहले जहां टीडीएस सिर्फ प्रोपर्टी के कुल मूल्य पर कटता था वह अब प्रोपर्टी के दाम के साथ अन्य चीजों जैसे- क्लब मेंबरशिप, पार्किंग फी आदि को जोड़कर टीडीएस काटे जाएंगे.


 


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