गाज़िआबाद की सभी खबरे,ग़ज़िआबाद मैं बढ़ता अपराध ,अपराध के खिलाफ आवाज़ ,सच लिखने वाला चैनल ,ग़ज़िआबाद की सभी खबरे,पुलिस प्रशासन से जुडी सभी खबरे,Ghaziabad news,up police,Ghaziabad police ,ghaziabad News 📰

गुरुवार, 12 सितंबर 2019

चालान काटने के दौरान युवक की मौत, मेडिकल रिपोर्ट में खुली पुलिस के दावे की पोल


  • युवक की मेडिकल रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं

  • पुलिस का दावा- युवक था डायबिटिक



नोएडा में गाड़ी चेकिंग के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत मामले में युवक की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक युवक को कोई बीमारी नहीं थी.


युवक डायबिटीज का मरीज भी नहीं था. नोएडा पुलिस ने दावा किया था कि युवक डायबिटिक था. पुलिस के दावों से अलग युवक की मेडिकल रिपोर्ट उसे शारीरिक तौर पर स्वस्थ बता रही है.


इस संबंध में युवक के पिता ने कहा, 'मेरा बेटा डायबिटिक नहीं था. कैलाश हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी साफ कर रही है ऐसा नहीं है. हालांकि कुछ अधिकारी ऐसा कह रहे हैं, इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना है. हम चाहते हैं कि इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी है, उसके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त गाड़ी गौरव चला था. मैं गाड़ी में बैठा हुआ था.'


दरअसल, नोएडा के रहने वाले साफ्टवेयर इंजीनियर गौरव रविवार शाम अपने पिता मूलचंद शर्मा के साथ कार से गाजियाबाद के इंदिरापुरम जा रहे थे. उसी दौरान मॉडल टाउन अंडरपास के ऊपर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें रुकने का इशारा करते हुए गाड़ी के बोनट पर कथित तौर पर डंडा मारा था.


ऐसे गई युवक की जान


युवक के पिता का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चालान और गाड़ी सीज करने की धमकी देते हुए फोटो खींचना शुरू कर दिया. उसी वक्त गौरव को चक्कर आया और वे बेहोश होकर गिर गए और उनकी मौत हो गई.


गौरतलब है कि गाजियाबाद में इंजीनियर की कार को डंडा मार कर रोकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. इंदिरापुरम पुलिस ने अज्ञात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.


इंजीनियर के पिता की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. पूरे मामले की जांच एसएसपी ने एसपी ट्रैफिक श्याम नारायण सिंह को दी है.


इस संबंध में गौरव के घरवालों ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है. उनका कहना है कि मामला पुलिसकर्मियों के खिलाफ है और जांच भी पुलिसकर्मियों को दे दी गई है. ऐसे में इंसाफ की उम्मीद काफी कम है.


 


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

हाईकोर्ट का फैसला: वेश्या का ग्राहक होना मानव तस्करी नहीं, आरोपी बरी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी वेश्या का ग्राहक होना मानव तस्करी के अपराध के दायरे में नहीं आता। जस्टिस विनोद ...